लॉ स्टूडेंट ने एनआईए जांच की अपील की, सीजेआई बोले- तुम कौन हो? एक अजनबी जो बेवजह मामले में दखल दे रहा है, हम याचिका खारिज करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की सीबीआई और एनआईए से करवाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से तल्ख लहजे में कहा- "आप कौन हैं। आप पूरी तरह अजनबी हैं, जो बिना वजह इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिवगंत एक्टर के पिता केस लड़ कर रहे हैं। इसलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है।" बेंच ने कहा- बहस न करें और बेतुके बयान न दें सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच एक लॉ स्टूडेंट डीडी दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई या एनआईए एजेंसी से करवाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुभाष झा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसके बाद सीजेआई ने कहा- "हमें बताया गया है कि सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आपकी लोकस स्टैंडी क्या है। उन्होंने आगे कहा- इस तरह की बहस न करें और बेतुके बयान दें। हालांकि इसके पहले केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा था। जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस पहले ही सीबीआई को हैंडओवर किया जा चुका है। बिहार सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश इसके पहले 25 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्महत्या सहित अन्य धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। यह एफआईआर सुशांत के पिता केके सिंह ने राजीवनगर थाने में दर्ज करवाई थी। जिसमें रिया के परिवार सहित 2 अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। सुशांत केस से जुड़ी ये खबरें भी आप पढ़ सकते हैं.. सुशांत सुसाइड केस जांच का दायरा बढ़ा:ईडी ने बिहार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है; बिहार पुलिस ने भी सुशांत के बैंक अकाउंट की जांच की सुशांत सुसाइड केस:ईडी रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कर रही है, भाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा; सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति को भी बुलाया Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की दोपहर अपने घर में फंदे से लटके हुए पाए गए थे। https://ift.tt/3imr0GF

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की सीबीआई और एनआईए से करवाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से तल्ख लहजे में कहा- "आप कौन हैं। आप पूरी तरह अजनबी हैं, जो बिना वजह इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिवगंत एक्टर के पिता केस लड़ कर रहे हैं। इसलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है।"

बेंच ने कहा- बहस न करें और बेतुके बयान न दें

सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच एक लॉ स्टूडेंट डीडी दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई या एनआईए एजेंसी से करवाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुभाष झा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसके बाद सीजेआई ने कहा- "हमें बताया गया है कि सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आपकी लोकस स्टैंडी क्या है। उन्होंने आगे कहा- इस तरह की बहस न करें और बेतुके बयान दें।

हालांकि इसके पहले केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा था। जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस पहले ही सीबीआई को हैंडओवर किया जा चुका है।

बिहार सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

इसके पहले 25 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्महत्या सहित अन्य धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। यह एफआईआर सुशांत के पिता केके सिंह ने राजीवनगर थाने में दर्ज करवाई थी। जिसमें रिया के परिवार सहित 2 अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं।

सुशांत केस से जुड़ी ये खबरें भी आप पढ़ सकते हैं..

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सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की दोपहर अपने घर में फंदे से लटके हुए पाए गए थे।


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