ऑफिस तोड़ने के बाद अब बीएमसी ने एक्ट्रेस की हाउसिंग सोसाइटी को जारी किया नोटिस, मांगी कई जानकारियां मुंबई के पाली हिल स्थित कंगना रनोट के ऑफिस तोड़ने के बाद बीएमसी ने यहां चेतक सोसाइटी को नोटिस जारी कर इसके मेंबर्स का ब्यौरा मांगा है। चेतक सोसायटी एक सहकारी समिति है। माना जा रहा है कि बीएमसी इस मामले में कोई और एक्शन ले सकती है। इससे पहले बीएमसी ने कंगना के खार स्थित घर में भी हुए अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किया था। सोसाइटी से बीएमसी ने मांगी ये डिटेल चेतक हाउसिंग सोसायटी महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 और नियम, 1961 के तहत सरकारी आवासीय सहकारी समिति के अंतर्गत आता है। नोटिस में बीएमसी ने सोसायटी के 'मुख्य सदस्यों' का विवरण और सभी 'सहयोगी साझेदारों' की सूची मांगी है। बीएमसी अपने नोटिस में सोसायटी में हुई पिछले 3 वर्षों में हुई बैठकों का विवरण, पिछले 3 वर्षों का अकाउंट विवरण और वर्तमान चुनाव प्रकिया के साथ सदस्यों की ट्रांसफर सूची, रेल हाउस और बंगलों के आवंटन का डिटेल और उसी के लिए एग्रीमेंट पेपर जैसे कई दस्तावेजों की जानकारी मांगी हैं। कंगना ने BMC पर 2 करोड़ के मुआवजे का ठोका केस 9 सितंबर को पाली हिल स्थित इस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद कंगना रनोट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक संशोधित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बीएमसी द्वारा उनके ऑफिस में किए गए नुकसान के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। कंगना इस सम्बंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर कंगना रनौत को मुआवजा दिलवाने की बात कही थी कंगना रनौत ने 2017 में यह बंगला खरीदा था और इस साल जनवरी में इसकी साज-सज्जा पूरी हुई थी। बीएमसी के 1979 के प्लान के मुताबिक यह बंगला आवासीय संपत्ति के तहत लिस्टेड है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today यह तस्वीर तब की है जब कंगना तोड़फोड़ के बाद अपने ऑफिस पहुंची थीं। https://ift.tt/3klJHLr

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मुंबई के पाली हिल स्थित कंगना रनोट के ऑफिस तोड़ने के बाद बीएमसी ने यहां चेतक सोसाइटी को नोटिस जारी कर इसके मेंबर्स का ब्यौरा मांगा है। चेतक सोसायटी एक सहकारी समिति है। माना जा रहा है कि बीएमसी इस मामले में कोई और एक्शन ले सकती है। इससे पहले बीएमसी ने कंगना के खार स्थित घर में भी हुए अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किया था।

सोसाइटी से बीएमसी ने मांगी ये डिटेल
चेतक हाउसिंग सोसायटी महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 और नियम, 1961 के तहत सरकारी आवासीय सहकारी समिति के अंतर्गत आता है। नोटिस में बीएमसी ने सोसायटी के 'मुख्य सदस्यों' का विवरण और सभी 'सहयोगी साझेदारों' की सूची मांगी है। बीएमसी अपने नोटिस में सोसायटी में हुई पिछले 3 वर्षों में हुई बैठकों का विवरण, पिछले 3 वर्षों का अकाउंट विवरण और वर्तमान चुनाव प्रकिया के साथ सदस्यों की ट्रांसफर सूची, रेल हाउस और बंगलों के आवंटन का डिटेल और उसी के लिए एग्रीमेंट पेपर जैसे कई दस्तावेजों की जानकारी मांगी हैं।


कंगना ने BMC पर 2 करोड़ के मुआवजे का ठोका केस
9 सितंबर को पाली हिल स्थित इस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद कंगना रनोट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक संशोधित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बीएमसी द्वारा उनके ऑफिस में किए गए नुकसान के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। कंगना इस सम्बंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर कंगना रनौत को मुआवजा दिलवाने की बात कही थी

कंगना रनौत ने 2017 में यह बंगला खरीदा था और इस साल जनवरी में इसकी साज-सज्जा पूरी हुई थी। बीएमसी के 1979 के प्लान के मुताबिक यह बंगला आवासीय संपत्ति के तहत लिस्टेड है।



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यह तस्वीर तब की है जब कंगना तोड़फोड़ के बाद अपने ऑफिस पहुंची थीं।


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