रकुलप्रीत ने हाईकोर्ट से कहा- मीडिया को अटकलें लगाने से रोकें, मैं सिगरेट नहीं पीती और किसी भी तरह का नशा नहीं करती दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस रकुलप्रीत की उस याचिका पर इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से 15 अक्टूबर तक जवाब मांगा है, जिसमें रकुलप्रीत के उस बयान पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो सिगरेट नहीं पीतीं और कभी नशा नहीं किया। रकुलप्रीत ने कहा था कि मीडिया इस बयान पर अटकलें लगा रहा है और इससे उनका शोषण हो रहा है। कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट हाईकोर्ट के जज जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन से 15 अक्टूबर तक इस पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। रकुलप्रीत की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि इस मामले में किसी भी आधिकारिक संस्था ने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास वो शक्तियां हैं कि इस मामले के जांच के स्तर पर रहने के दौरान ये पब्लिकेशन रोके जा सकें। रकुलप्रीत ने कहा है कि मुझे इस मामले में विटनेस के तौर बुलाया गया था। पर मेरे बारे में फेक न्यूज प्रसारित की जा रही है कि मैं ड्रग्स लेती हूं और उसे रखती हूं। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी और मैं कभी नशा नहीं करती। रकुल ने दायर की थी याचिका रकुलप्रीत ने सुशांत मामले की ड्रग एंगल से हो रही जांच में अपना नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ न्यूज और आर्टिकल ना प्रकाशित किए जाएं। कोर्ट ने इसमें मंत्रालय समेत मामले से जुड़े दूसरे लोगों को यह आदेश दिया था कि वो इस मामले में उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Rakulpreet told the delhi High Court - Stop the media from speculating, I am a non-smoker, teetotaller https://ift.tt/36iKucb

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस रकुलप्रीत की उस याचिका पर इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से 15 अक्टूबर तक जवाब मांगा है, जिसमें रकुलप्रीत के उस बयान पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो सिगरेट नहीं पीतीं और कभी नशा नहीं किया। रकुलप्रीत ने कहा था कि मीडिया इस बयान पर अटकलें लगा रहा है और इससे उनका शोषण हो रहा है।

कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट के जज जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन से 15 अक्टूबर तक इस पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। रकुलप्रीत की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि इस मामले में किसी भी आधिकारिक संस्था ने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास वो शक्तियां हैं कि इस मामले के जांच के स्तर पर रहने के दौरान ये पब्लिकेशन रोके जा सकें।

रकुलप्रीत ने कहा है कि मुझे इस मामले में विटनेस के तौर बुलाया गया था। पर मेरे बारे में फेक न्यूज प्रसारित की जा रही है कि मैं ड्रग्स लेती हूं और उसे रखती हूं। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी और मैं कभी नशा नहीं करती।

रकुल ने दायर की थी याचिका

रकुलप्रीत ने सुशांत मामले की ड्रग एंगल से हो रही जांच में अपना नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ न्यूज और आर्टिकल ना प्रकाशित किए जाएं। कोर्ट ने इसमें मंत्रालय समेत मामले से जुड़े दूसरे लोगों को यह आदेश दिया था कि वो इस मामले में उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।



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Rakulpreet told the delhi High Court - Stop the media from speculating, I am a non-smoker, teetotaller


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